अपहरण एवं लूट के आरोपीगण को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
नरसिंहपुर। न्यायालय पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वैभव सक्सेना द्वारा सत्र प्रकरण क. 103/25 शा. बनाम शमीम बगैरह में निर्णय पारित करते हुये आरोपी शमीम मेव, हाशम मेव निवासी अटेरा जिला नूह हरियाणा तथा मुकीब मेव निवासी ग्वालदा जिला अलवर राजस्थान को लूट व अपहरण का दोषी पाते हुये धारा 140 (3) बीएनएस में 5-5 वर्ष के सश्रम करावास तथा धारा 309 (4) (6) बीएनएस में 7-7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है।
मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक धर्मेन्द्र ममार ने पैरवी की।